लोक अदालत में डंपर मालिक के पक्ष में फैसला, बीमा कंपनी ने सौंपा 15 लाख का चेक

 


बांदा, 22 सितंबर (हि.स.)। लोक अदालत के फैसले के बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने स्वराज कॉलोनी निवासी डंपर मालिक जय सिंह को 15 लाख रुपये का चेक सौंपा है। लोक अदालत में अध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता और वरिष्ठ सदस्य ब्रह्मदत्त सिंह की मौजूदगी में बीमा कंपनी की ओर से चेक जय सिंह को दिया गया।

जय सिंह ने अपना डंपर संख्या (यूपी-90 टी 8673) आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित कराया था। बीमा पॉलिसी 4 मार्च 2022 से 3 मार्च 2023 तक प्रभावी थी और वाहन को दुर्घटना सहित जीरो डेप्रिसिएशन कवर दिया गया था।

12 मार्च 2022 की शाम करीब 7.30 बजे फतेहपुर के चौफेखा के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने डंपर में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में डंपर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन को अधिकृत सर्विस सेंटर एक्सेल व्हीकल, कानपुर ले जाया गया, जहां उसकी मरम्मत में करीब 11.97 लाख रुपये खर्च हुए। वाहन को सर्विस सेंटर तक पहुंचाने में 13 हजार रुपये खर्च होने का भी दावा किया गया।

जय सिंह ने बीमा कंपनी में क्लेम प्रस्तुत किया, लेकिन कंपनी ने विभिन्न आपत्तियां उठाते हुए क्लेम खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने लोक अदालत की शरण ली। बीमा कंपनी की ओर से चालक और वाहन मालिक के बयानों में अंतर, हेल्पर की मौजूदगी, एफआईआर दर्ज न होना, बिल तथा सर्विस सेंटर की गेट एंट्री की तारीख में अंतर समेत कई बिंदुओं पर सवाल उठाए गए। कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि दुर्घटना में डंपर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बावजूद चालक को मामूली चोट आना संदेह पैदा करता है।

लोक अदालत ने बीमा कंपनी की आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया और डंपर मालिक के पक्ष में निर्णय सुनाया। अदालत ने करीब 11.97 लाख रुपये के बीमा क्लेम पर छह प्रतिशत ब्याज सहित कुल 15 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि महज संदेह और जांच एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर वैध बीमा क्लेम को खारिज नहीं किया जा सकता।

लोक अदालत के इसी निर्णय के अनुपालन में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मंगलवार को जय सिंह को 15 लाख रुपये का चेक सौंपना पड़ा। यह जानकारी वरिष्ठ सदस्य ब्रह्मदत्त सिंह ने दी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल सिंह