सावधान!बाल विवाह किया को खानी पड़ सकती है जेल की हवा

 
















अक्षय तृतीया पर जिला प्रशासन की रहेगी ऐसे तत्वों पर नजर, शिकायत के लिए हेल्प लाइन नम्बर जारी

गाजियाबाद, 06 अप्रैल (हि.स.)। आने वाली 10 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर यदि किसी ने बाल विवाह करने या कराने की कोशिश की तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसको लेकर दिल्ली से जुड़े गाजियाबाद का जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। उसकी नजर हर विवाह कार्यक्रम पर रहेगी कि कहीं बाल विवाह तो नहीं हो रहा। इस कुरीति पर रोक लगाने के लिए अपर जिलाधिकारी नगर गंभीर सिंह ने बाकायदा निर्देश जारी किए है। साथ ही उन्होंने एक हेल्प नम्बर भी जारी किया है। यदि कही पर बाल विवाह होता पाया जाए तो इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 एवं पुलिस हेल्पलाइन नम्बर 112 और संरक्षण अधिकारी गाजियाबाद के मोबाइल नम्बर 9821559749 पर सूचित किया जा सकता है। ताकि समय रहते करवाई की जा सके।

भले ही आज हमारा समाज लाख तरक्की करने का दावा करता हो, लेकिन बाल विवाह जैसी कुरुति आज भी हमारे समाज मे विधमान है। इस कुरुति को खत्म करने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय है। अपर जिलाधिकारी नगर गंभीर सिंह ने सोमवार को बताया कि अक्षय तृतीया के पर्व के अवसर पर बाल विवाह होने की सम्भावना प्रायः देखी जाती रही है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल विवाह के रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में जिला स्तरीय अधिकारियों, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, चाइल्ड लाइन, इत्यादि को निर्देशित किया गया है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले सम्भावित बाल विवाहो को रोकने की प्रभावी कार्यवाही की जाये। जिसके लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी को जिला बाल संरक्षण इकाई गाजियाबाद, चाइल्ड लाइन गाजियाबाद और वन स्टाप सेंटर 1 व 2 को जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए बाल विवाह रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए है। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाने को कहा गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/फरमान अली

/बृजनंदन