हमीरपुर के डीएफओ को राज्य सूचना आयुक्त ने पुन: किया तलब
हमीरपुर, 14 अगस्त (हि.स.)। हमीरपुर जिले के डीएफओ को आरटीआई के तहत सूचना न देने और आयोग के निर्देशों के उल्लंघन करने पर राज्य सूचना आयुक्त वीरेन्द्र प्रताप सिंह ने पुन: नोटिस जारी कर तलब किया है। इस कार्रवाई से वन विभाग में हड़कंप मच गया है।
शिकायतकर्ता एवं औड़ेरा गांव निवासी राम सिंह राजपूत ने बताया कि छह जुलाई 2023 को जन सूचना अधिकारी, जिला प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से छह बिंदुओं में बीटों से संबंधित, वन रक्षक, वन पौधशालाएं, पौधों के रख रखाओ का ब्यौरा, संविदा कर्मियों, वन प्रजातियों और वृक्षारोपण आदि से संबंधित सूचना मांगी थी। लेकिन निर्धारित समय बीत जाने पर भी सूचना न मिलने पर शिकायतकर्ता ने सात अगस्त 2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी से मिलकर विषय काे बताया। जहां प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश पर जन सूचना अधिकारी हमीरपुर द्वारा 10 अक्टूबर 2023 को अधूरी और भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई गई। जिसके बाद जन सूचना अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार को छुपाया जाना सामने आने पर शिकायतकर्ता ने अक्टूबर 2023 को राज्य सूचना आयुक्त लखनऊ को द्वितीय अपील की।
जबकि प्रथम सुनवाई 15 मई 2024 को राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारी जिला प्रभागीय वनाधिकारी हमीरपुर को 15 दिन के अंदर सही-सही सूचना उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए थे। ढाई महीना बीत जाने के बाद भी जन सूचना अधिकारी द्वारा सही-सही सूचना नहीं दी गई। आयोग के आदेशों का और सूचना अधिकार अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी और राज्य सूचना आयुक्त के आदेश के बाद भी डीएफओ हमीरपुर ने सूचना न देकर लापरवाही बरती है। सूचना आयोग ने दूसरी बार सुनवाई का नोटिस भेजकर 16 अगस्त 2024 का समय निर्धारित किया है।
हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा / शरद चंद्र बाजपेयी / राजेश