जीएसटी ट्रिब्यूनल में अपील करने की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ी
मुरादाबाद, 01 जुलाई (हि.स.)। जीएसटी के माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के समक्ष अपील या आवेदन दायर करने की अंतिम तिथि मंगलवार को थी लेकिन केंद्र सरकार ने करदाताओं को अपील फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है।
जीएसटी एवं आयकर अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार समय सीमा की गणना दो अलग-अलग श्रेणियों के आधार पर की जाएगी। यदि करदाता को एक मई 2026 से पहले विभागीय आदेश की जानकारी मिल चुकी है, तो उनके लिए अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी। जिन मामलों में आदेश एक मई या उसके बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे मामले में आदेश मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर अपील दायर करनी होगी।
गौरव गुप्ता ने आगे बताया कि यदि आदेश एक फरवरी या उसके बाद पारित किया गया है, तो आदेश पारित होने की तारीख से छह महीने के भीतर आवेदन दाखिल किया जा सकता है। इस अधिसूचना से उन करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी जो तकनीकी कारणों से तय समय में ट्रिब्यूनल में अपील फाइल नहीं कर सके थे। समय सीमा में विस्तार से लंबित जीएसटी विवादों को सुलझाने में तेजी आएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल