गैंगस्टर की 6.80 करोड़ की संपत्ति कुर्क, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
मऊ, 11 जून (हि.स.)। मऊ जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त नवीन सिंह उर्फ रिंकू की 6 करोड़ 80 लाख 32 हजार रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन के आदेश पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत की गई।
न्यायालय जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में 11 जून को संपत्तियों को प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया गया। कुर्क की गई संपत्तियों में ग्राम गाढ़ा स्थित गाटा संख्या 43 की 0.17622 हेक्टेयर भूमि के अलावा श्रीमती माया रानी सिंह पत्नी हरिश्चन्द्र सिंह के नाम दर्ज 0.13220 हेक्टेयर एवं 0.13216 हेक्टेयर रकबे की भूमि शामिल है। प्रशासनिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त संपत्तियां अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित धनराशि से खरीदी गई थीं।
जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 1391/2026 तथा मुकदमा अपराध संख्या 30/2026 के तहत यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत संपत्तियों को विधिवत कुर्क कर लिया गया है और अब उनका नियंत्रण प्रशासन के पास रहेगा।
प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कुर्क की गई संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत प्रवेश, कब्जा या हस्तक्षेप दंडनीय अपराध माना जाएगा। जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन ने कहा कि जिले में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी तथा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / वेद नारायण मिश्र