कमजोर वर्गों के लिए है निशुल्क विधिक सेवाएं - अपर जिला जज

 


प्रतापगढ़, 19 सितम्बर (हि. स.)। पट्टी तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय विरौती पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन गुरुवार को किया गया।इस माैके पर अपर जिला जज सुमित पंवार ने कहा कि कमजोर वर्गों के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। वैवाहिक विवाद की स्थिति में प्री लिटिगेशन के माध्यम से आपसी सुलह समझौते के आधार पर समाधान कराया जा सकता है, जो अत्यंत सरल है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ यदि कोई व्यक्ति कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी पीड़ित है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकता है।

अपर जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत पर लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम स्तर के अधिकांश मामले आपसी सुलह समझौते के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करायें जा सकते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई साथ ही एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत आंवले के वृक्ष का वृक्षारोपण किया। न्यायाधीश आशीष त्रिपाठी ने कहा की लोग अपने अधिकारों को जाने एवं उसे प्राप्त करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत पहल करें।

सहायक विकास अधिकारी पंचायत विजय राज ने कहा कि स्वछता पखवाड़ा चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार / दीपेन्द्र तिवारी