पिता पुत्र समेत पांच को उम्र कैद, 11 वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश को लेकर गोली मारकर हुई थी हत्या

 


जौनपुर,19 अगस्त (हि.स.)। यूपी के जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने सिकरारा थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव में वादिनी के पति राजेंद्र प्रसाद सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पिता पुत्र समेत पांच आरोपियो को दाेषी करार देते हुए बुधवार को कोर्ट ने उम्र कैद एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने बताया कि वादिनी दुर्गा देवी ने घटना की प्राथमिकी सिकरारा थाने में दर्ज कराया था कि 3 जून 2015 को 8:30 बजे रात वादिनी अपने पति राजेंद्र के साथ मड़हे में बैठी थी कि अचानक पट्टीदार वीरेन्द्र प्रताप सिंह, उनके लड़के पवन, दीपक सिंह, सोनू सिंह व प्रिंस सिंह लाठी डंडा व असलहे से लैस होकर मड़हे के पास आकर गालियां देने लगे।सोनू सिंह ने अन्य आरोपियों के ललकारने पर पति राजेंद्र को गोली मार दिया। घटना के बाद आरोपित भाग गए। पति को पहले जिला चिकित्सालय फिर वाराणसी ले जाया गया।दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। आरोपी सोनू की निशानदेही पर आलाकत्ल तमंचा बरामद हुआ था।पुलिस ने विवेचना कर केस डायरी कोर्ट में दाखिल किया सरकारी वकील आशीष कुमार सिंह ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हत्या के आरोप में पांचाें काे दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव