फसल में नुकसान की संभावना को लेकर किसान 72 घंटों के अंदर अपना दावा प्रस्तुत करें : डीडी कृषि
झांसी, 22 फरवरी(हि.स.)। उप किसी निदेशक एमपी सिंह ने जनपद के समस्त किसानों को अवगत कराते हुए बताया कि प्रतिकूल मौसमीय प्रभाव के कारण जनपद में 21 फरवरी से हुई बेमौसम वर्षा के कारण रबी 2023-24 की फसलों में नुकसान की सम्भावना को देखते हुये जिन कृषकों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत फसल बीमा कराया है, उनके लिये प्र.मं.फ.बी.यो.में प्राविधान है कि वे व्यक्तिगत आधार पर 72 घण्टों के अन्दर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक ऋणी व गैर ऋणी आच्छादित होंगे। कृषक फसल नुकसान के सम्बन्ध में टोल फ्री नम्बर-18008896868/18001035490, सम्बन्धित बीमा कम्पनी, सम्बन्धित बैंक शाखा अथवा कृषि व उद्यान विभाग कार्यालय में क्षति के 72 घण्टों के अन्दर सूचित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे किसान जो फसल क्षति की जानकारी 72 घंटे के अंदर दे देंगे। उनकी फसल का सर्वे करते हुए क्षति आंकलन कर मुआवजा दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जोखिम
- स्थानीय आपदा- खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़ कर), भू-स्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग, के कारण क्षति की स्थिति।
-फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई के लिए रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात,चक्रवाती वर्षा व बेमौसम बारिश से क्षति की स्थिति।
हिन्दुस्थान समाचार/महेश/राजेश