फर्जी दस्तावेज पर नौकरी कर रहे अमीन को उपजिलाधिकारी ने किया बर्खास्त

 

- मुकदमा दर्ज, सरकारी भुगतान की रिकवरी के आदेश

फतेहपुर, 06 फरवरी (हि.स.)। जिले में सोलह साल से फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी नौकरी करने वाले राजस्व विभाग में तैनात अमीन को मंगलवार को बर्खास्त कर दिया गया है। उपजिलाधिकारी ने तहसीलदार को आरोपी अमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वेतन संबंधी सरकारी भुगतान की रिकवरी करने के आदेश भी दिए हैं।

कानपुर जिले के शहर स्थित गौशाला जूही निवासी अजय बिंदकी तहसील के मवई गांव में सन् 2008 से राजस्व विभाग में संग्रह अमीन के पद पर तैनात था। बिन्दकी तहसील क्षेत्र में कार्यरत तत्कालीन लेखपाल संतोष मिश्रा ने 2020 में अमीन अजय पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्व विभाग में संग्रह अमीन के पद पर नौकरी हासिल करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी।

मामले को गंभीरता से लेते हुए उपजिलाधिकारी ने तहसीलदार को जांच के आदेश दिए थे। जांच के दौरान पता चला कि अजय सामान्य जाति का है। इसके बाद भी उसने अनुसूचित जन जाति बोक्सा के फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल कर ली थी। तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट उपजिलाधिकारी को सौंप दी। इस पर रिपोर्ट के आधार पर उपजिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से अमीन की सेवाएं समाप्त कर दी।

साथ ही फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल करने वाले अमीन पर मुकदमा दर्ज कराते हुए तहसीलदार को अमीन द्वारा अर्जित किए गए शासकीय धन की रिकवरी के आदेश भी दिए हैं।

उपजिलाधिकारी बिंदकी अनिल सिंह यादव ने बताया कि सामान्य श्रेणी का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर 2008 से राजस्व संग्रह अमीन के पद पर काबिज था। शिकायत के आधार पर जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराए जाने के तहसीलदार को आदेश दिए गए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/देवेन्द्र/दीपक/बृजनंदन