छेड़खानी के आठ दोषियों को तीन साल की सजा

 

औरैया, 25 अगस्त (हि. स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट विकास गोस्वामी ने फफूंद थाना क्षेत्र के गांव झपनी का पुर्वा निवासी आठ अभियुक्तों को वादिनी की लाठी डंडा, कुल्हाड़ी आदि से सुसज्जित होकर मारने की नियत से बलवा कारित करने व मारपीट कर लोक शांति भंग करने व गालियां देने का दोषी माना।

कोर्ट ने सभी को तीन साल के कारावास की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने सभी पर 36-36 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

उक्त मामले की अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे एडीजीसी उमेश राजपूत ने बताया कि यह घटना पांच जनवरी 2015 की शाम चार बजे की है। जिसमें वादिनी ने रिपोर्ट लिखा कि वह नागर जाति की हरिजन महिला है। वह घर के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी विपक्षी दबंग लोगों ने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया व छेड़खानी की। बाद में मारपीट की। अपर सत्र न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने आठों अभियुक्त प्रमोद कुमार यादव, प्रदीप कुमार यादव, जितेंद्र कुमार उर्फ सोनू, नरेंद्र सिंह, मनोज यादव, मुकेश यादव, अशोक कुमार यादव व विजय सिंह उर्फ शीू को तीन वर्ष के कारावास व 36-36 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार