देवरिया में 15 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी : अपर जिलाधिकारी
देवरिया, 19 अगस्त (हि.स.)। आगामी त्योहारों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिले में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा 15 अक्टूबर तक लागू रहेगी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत इसकी अवधि बढ़ाई है।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा। त्योहारों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निर्धारित मानकों के अनुसार ही प्रयोग किया जा सकेगा। धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाने, धार्मिक भावनाएं भड़काने, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने और धार्मिक उन्माद वाली सामग्री के प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
आदेश के तहत अस्त्र-शस्त्र और विस्फोटक लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि सिख समुदाय के कृपाण धारण करने तथा वृद्ध, दिव्यांग, बीमार और दृष्टिबाधित लोगों के लाठी प्रयोग पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। घरों की छतों पर ईंट-पत्थर आदि जमा करने तथा बिना अनुमति पंचायत या महापंचायत आयोजित करने पर भी रोक रहेगी।
प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्र के आसपास 200 से 300 मीटर की परिधि में साइबर कैफे, फोटो कॉपी और प्रिंटिंग की दुकानें बंद रहेंगी। केंद्र के 100 मीटर के दायरे में पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित होगा। परीक्षा अवधि में केंद्र के एक किलोमीटर के दायरे में फोटो कॉपी मशीन और स्कैनर का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / ज्योति पाठक