देवरिया : 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
देवरिया, 10 अगस्त (हि.स.)। । उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया के तत्वावधान में 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष धनेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन तथा नोडल अधिकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी और सचिव सिविल जज (सीडी) अर्चना-द्वितीय के संयुक्त नेतृत्व में लोक अदालत आयोजित होगी।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल जज सी.डी. अर्चना ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर, देवरिया के साथ ग्राम न्यायालय तहसील बरहज, सलेमपुर एवं भाटपाररानी में भी किया जाएगा। इसके अलावा राजस्व, चकबंदी, स्टाम्प एवं फौजदारी मामलों के निस्तारण के लिए देवरिया सदर, सलेमपुर, रुद्रपुर, बरहज तथा भाटपाररानी की तहसील विधिक सेवा समितियों में भी अदालतें लगेंगी।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित तथा प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निस्तारण कराया जाएगा। इनमें आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 के चेक बाउंस मामले, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक एवं श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी चोरी के मामले, सर्विस एवं सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले, दीवानी वाद तथा चालान से संबंधित मामलों को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति के आधार पर मामलों का शीघ्र और सरल तरीके से निस्तारण कर वादकारियों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाना है। इसमें पक्षकारों को आपसी समझौते के माध्यम से विवाद समाप्त करने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने सभी वादकारियों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जिन लोगों के मामले लोक अदालत में निस्तारित हो सकते हैं, वे संबंधित न्यायालय में अपना प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें, ताकि 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उनके मामलों का निस्तारण कराया जा सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / ज्योति पाठक