फसल क्षति की सूचना 72 घंटे में दें बीमित किसान : जिला कृषि अधिकारी
देवरिया, 26 सितंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में लगातार हो रही अत्यधिक वर्षा को देखते हुए जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों से फसल क्षति की सूचना निर्धारित समय के भीतर दर्ज कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि अथवा असामयिक वर्षा से फसल को नुकसान होने पर किसान क्षतिपूर्ति के लिए तत्काल सूचना दर्ज कराएं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के तहत स्थानीय आपदाओं, जैसे ओलावृष्टि, असामयिक वर्षा, जलभराव, भूस्खलन आदि से फसल क्षति होने पर व्यक्तिगत स्तर पर क्षति का आकलन किया जाता है।
उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रभावित किसान को घटना के 72 घंटे के भीतर फसल क्षति की सूचना संबंधित बीमा कंपनी अथवा कृषि विभाग को देना अनिवार्य है।
फसल क्षति की सूचना किसान बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर अथवा केंद्रीय टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर 7065514447, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप अथवा pmfby.gov.in पोर्टल के माध्यम से भी सूचना दर्ज की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि किसान संबंधित बीमा कंपनी, बैंक या कृषि विभाग के कार्यालय में भी फसल क्षति की सूचना दे सकते हैं।
जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि फसल क्षति होने की स्थिति में निर्धारित 72 घंटे की समयसीमा के भीतर सूचना दर्ज कराकर योजना के तहत क्षतिपूर्ति का लाभ प्राप्त करें।--------
हिन्दुस्थान समाचार / ज्योति पाठक