फसल बीमा योजना में 31 जुलाई तक कराये बीमा
जौनपुर, 29 जुलाई (हि.स.)। प्रकृति की मार से फसलों में होने वाली क्षति से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बचाएगी। जनपद में खरीफ की सात फसलों का बीमा किया जा रहा है, इसके लिए किसानों को दो प्रतिशत मामूली प्रीमियम देना होगा। बीमा की जिम्मेदारी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सौंपी गई है। पहले कर्ज से उगाई गई फसलों का खुद बीमा हो जाता था, किंतु अब योजना को ऐच्छिक कर दी गई है। कृषकों के लिए 31 जुलाई तक की तिथि निर्धारित की गई है। उप परियोजना निदेशक आत्मा डा. रमेश चंद्र यादव ने बताया।
उन्हाेंने बताया, प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के नुकसान होने पर किसानों के आर्थिक क्षति की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किया है। जनपद में खरीफ की धान, मक्का, उर्द, बाजरा, ज्वार, तिल और अरहर की फसल का बीमा किया जाएगा, इसके लिए किसानों को प्रीमियम का मात्र दो प्रतिशत का भुगतान करना होगा, बाकी धनराशि सरकार द्वारा दी जाएगी। फसलों की सुरक्षा कवच है फसल बीमा योजना ग्राम पंचायत स्तर पर बीमा का लाभ अधिसूचित क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाने, असफल बुवाई की स्थिति फसल की बुवाई से कटाई के समयावधि में प्राकृतिक आपदाओं सूखा, बाढ़, जल प्लावन, ओला, भूस्खलन,आकाशी बिजली से आग, तूफान चक्रवात, रोगों, कीटों आदि से खड़ी फसल नष्ट होने पर बीमा का लाभ मिलता है।
हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव / शरद चंद्र बाजपेयी / मोहित वर्मा