अदालत की सख्ती : नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी पर 13 लाख की आरसी जारी
जौनपुर, 20 मई (हि.स.)। जौनपुर में सड़क हादसे के एक मामले में अदालत ने बीमा कम्पनी की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल ने बुधवार को नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के खिलाफ 13 लाख रुपये की रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दी है। अब यह रकम कलेक्टर के माध्यम से वसूली जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 30 मई को तय की गई है।
मामला बक्सा थाना क्षेत्र के शंभूगंज बाजार का है। वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष उपाध्याय के पुत्र चक्रवर्ती प्रभाकर उपाध्याय चार वर्ष पहले सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस समय वह कक्षा 11 का छात्र था और साइकिल से बाजार जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर चोट लगने के बाद उसका इलाज वाराणसी स्थित बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में चला।
पीड़ित पक्ष ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से ऑटो मालिक, चालक और नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी के खिलाफ क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने 24 दिसम्बर 2025 को फैसला सुनाते हुए बीमा कम्पनी को दो माह के भीतर ब्याज सहित 13 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसके बावजूद बीमा कम्पनी ने निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं किया।
पीड़ित पक्ष की ओर से रिकवरी प्रार्थना पत्र दाखिल किए जाने के बाद अदालत ने कम्पनी को नोटिस जारी किया, लेकिन भुगतान न होने पर ट्रिब्यूनल ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरसी जारी कर दी। अदालत के इस फैसले को आम लोगों के अधिकारों और न्याय व्यवस्था की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है।
हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव