चोरी के आरोपित को तीन साल की सजा
सुलतानपुर, 30 जुलाई (हि.स.)। जनपद के थाना कोतवाली देहात निवासी को चोरी के आरोप मे कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक हजार का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि आरोपित कुलदीप कुमार कोरी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद कोरी निवासी ग्राम उतरी थाना को कोर्ट ने सजा सुनाई है। उसे तीन वर्ष का साधारण कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जुलाई 2025 को आरोपित कुलदीप कुमार कोरी ने वादी मुकदमा के नव निर्माणाधीन मकान से लोहे का फर्मा चुरा लेना व कब्जे से बरामद होने के सम्बन्ध में विवेचक अशोक कुमार चौरसिया ने विवेचना की गयी, विवेचना से साक्ष्य के क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-ए-01 दिनांक 22.09.2025 को न्यायालय प्रेषित किया गया।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / दयाशंकर गुप्त