बैंकों को संदेहास्पद लेन देन की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी

 


-किसी भी बैंक खाते से 01 लाख रुपये से अधिक राशि के लेन-देन पर भी होगी आयोग की नजर

लखनऊ, 20 मार्च (हि.स.)। निर्वाचन आयोग की नजर बैंक खातों पर भी होगी। बैंकों को किसी खाते से एक लाख रुपये से अधिक निकासी व जमा की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारियों को देनी होगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के नोडल अधिकारी एवं समस्त प्रमुख बैंकों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें प्रमुख बैंकों के 51 अधिकारी शामिल हुए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारियों से कहा कि आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए निर्वाचन अभ्यर्थियों एवं बैंकों के लिए निर्देश दिये गये हैं। प्रत्येक निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोला जायेगा। बैंक खाता निर्वाचन अभ्यर्थी अपने नाम से या अपने एजेन्ट के साथ संयुक्त नाम से खोल सकता है। अभ्यर्थी नामांकन के एक दिन पूर्व तक खाता खोल सकता है। बैंक खाता प्रदेश के किसी भी बैंक (सहकारी बैंक सहित) अथवा डाकघर में खोला जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि समस्त बैंक इस प्रयोजन हेतु एक समर्पित काउन्टर खोलेंगे तथा खोले गये खाते में धनराशि जमा और उसके आहरण की अनुमति प्राथमिकता के आधार पर देंगे। साथ ही बैंकों द्वारा निर्वाचन अभ्यर्थी का बैंक खाता खोलते समय ही 200 प्रति वाली चेकबुक (नान पर्सनलाइज) अभ्यर्थी को उपलब्ध कराई जायेगी। इस सम्बंध में एस0एल0बी0सी0 के माध्यम से समस्त बैंकों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। बैंकों को निर्देश हैं कि बैंकों से नकद निकासी का अनुवीक्षण किया जायेगा। बैंकों द्वारा संदेहास्पद लेन देन की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जायेगी।

समस्त बैंक निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी खाते से 01 लाख रूपये से अधिक की राशि की निकासी व जमा पर, ऐसी परिस्थिति में जब पिछले 02 महीने के दौरान इस प्रकार जमा व निकासी न की गई हो, की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे। यदि निकासी 10 लाख रूपये से अधिक की हो तो उक्त की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को आयकर नियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु दी जायेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन अवधि के दौरान बैंकों द्वारा नकदी परिवहन के लिए ई0एस0एम0एस0 पोर्टल से क्यू0आर0 रिसिप्ट जेनरेट कर नकदी परिवहन करने वाले वाहन के साथ चलने वाले अधिकारी व कर्मचारी को दी जायेगी। यात्रा के दौरान निगरानी दलों यथा उड़नदस्ता टीम, स्थैतिक निगरानी टीम या पुलिस टीम द्वारा चेकिंग हेतु रोके जाने पर क्यू0आर0 कोड रिसिप्ट दिखाई जायेगी। यदि जांच में परिवहन की जा रही नकदी की डिटेल क्यू0आर0 रिसिप्ट से मिलान नहीं खायेगी तो उसे अवरूद्ध कर लिया जायेगा। किन्हीं तकनीकी कारणों से ई0एस0एम0एस0 पोर्टल से बैंक द्वारा क्यू0 आर0 रिसिप्ट जेनरेट नहीं हो पा रहा तो ऐसी स्थिति में बैंको के लिए नकदी परिवहन हेतु जारी एस0ओ0पी0 के अनुसार अपेक्षित साक्ष्य के साथ नकदी परिवहन किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार/दिलीप/राजेश