औरैया : न्यायालय के आदेश पर उमरैन में भूमि की कुर्की
पुलिस और राजस्व टीम ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई, मौके पर लगाया कुर्की संबंधी बोर्ड
औरैया, 13 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गुरुवार को थाना ऐरवाकटरा पुलिस और राजस्व टीम ने ग्राम उमरैन में कुर्की की कार्रवाई की। पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में संबंधित भूमि को नियमानुसार कुर्क किया गया।
पुलिस के अनुसार, 13 अगस्त 2026 को न्यायालय उपजिलाधिकारी, विधूना के पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद संख्या 11137/2025, रमाकान्ती बनाम अनीता गुप्ता में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 164 सहपठित धारा 165 के तहत आदेश पारित किया गया था। इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस और राजस्व टीम ने ग्राम उमरैन में कार्रवाई की।
थाना ऐरवाकटरा क्षेत्र के ग्राम उमरैन स्थित गाटा संख्या 407 में दर्ज 1.1370 हेक्टेयर भूमि/प्लाट की कुर्की की कार्रवाई पूरी की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।
थाना प्रभारी गंगा दास गौतम ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार कुर्की की कार्रवाई की गई है। मौके पर कुर्की एवं न्यायालय के आदेश से संबंधित बोर्ड भी लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि न्यायालय के निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार