पिछड़े वर्ग की बेटियों की शादी अनुदान योजना का लाभ पाने को ऑनलाइन करें आवेदन
कानपुर, 04 अगस्त (हि.स.)। योगी सरकार पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए अनुदान योजना चला रही है। शासन ने वित्तीय वर्ष 2023—24 योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे है। लेकिन इस योजना में अल्पसंख्यक पिछड़े शामिल नहीं है। यह जानकारी शुक्रवार को कानपुर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कोमल द्विवेदी ने दी।
उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना हेतु उ प्र शासन ने ऑनलाइन आवेदन मांगे है। जिसके लिए शासन ने लाभ देने के लिए कुछ मानक भी निर्धारित किया है।
जाने लाभ पाने के लिए कैसे करें आवेदन
कोमल द्विवेदी ने बताया कि लाभ पाने के लिए सबसे पहले बेटी के अभिभावक या पिता एवं माँ ऑनलाइन को आवेदन करना है। आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन करने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण—पत्र,आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक जिसमें पूर्ण विवरण हो और शादी का कार्ड आदि कागजात होना आवश्यक है।
कहां करें आवेदन
जिला अन्य पिछड़ा वर्ग अधिकारी ने बताया कि आवेदक में बेटी के पिता, माता,अभिभावक में से कोई एक व्यक्ति शादी अनुदान पोर्टल http:hadianudan.upsdc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। शादी अनुदान पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023—24 से आवेदक तथा पुत्री जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है,दोनों का आधार आधारित ई.के.वाई.सी सुनिश्चित किया जाना है। अत: आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ होना अनिवार्य है।
आवेदक को पोर्टल पर क्या—क्या दस्तावेज अपलोड करना है
कोमल द्विवेदी ने बताया कि आवेदक को शादी का कार्ड,बैंक की पासबुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें आवेदक का खाता नम्बर एवं नाम तथा बैंक का आईएफएस कोर्ड का विवरण स्पष्ट दिखाई दे।
इसके साथ ही यह भी अनिवार्य है कि आवेदक की वार्षिक आय शहर के 56460 और ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की आय 46080 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योजना का लाभ प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्धांत के अनुरूप उपलब्ध बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन—पत्रों पर नियमानुसार बीस हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता पर रखा जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए शादी से 90 दिन पूर्व और बाद में 90 दिन तक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही बेटी की उम्र 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष कम नहीं होनी चाहिए। शासन ने यह भी मानक निर्धारित किया है कि इस योजना का लाभ दो बेटियों की शादी तक ही दिया जाएगा। यदि आवेदन के समय कोई त्रुटि हो जाती है तो बाद में संशोधन होना असंभव है।
हिन्दुस्थान समाचार/राम बहादुर//बृजनंदन