शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू बिक्री पर सख्ती, कई दुकानदारों पर कार्रवाई

 


नैनीताल, 11 अप्रैल (हि.स.)। जनपद में विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों एवं छात्रावासों के आसपास तंबाकू एवं नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए शनिवार को जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर जिला प्रशासन ने पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानदारों पर कार्रवाई की गयी।

बताया गया कि यह अभियान एनसीओआरडी के तहत संचालित नशा विरोधी कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत रामनगर, गरमपानी, रातीघाट एवं भीमताल क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में स्थित दुकानों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कोटपा अधिनियम के अंतर्गत चालान किए गए।

भीमताल के सातताल रोड स्थित ग्राफिक एरा संस्थान के पास अभियान के दौरान चार दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए प्रत्येक पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं नैनीताल में राजकीय पॉलीटेक्निक छात्रावास के आसपास दो विक्रेताओं पर तंबाकू उत्पाद रखने के आरोप में कार्रवाई की गई। वहीं, कालाढूंगी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी बिपिन चंद्र पंत के नेतृत्व में विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने निरीक्षण करते हुए शिक्षण संस्थानों एवं छात्रावासों में नशा विरोधी जागरूकता भी चलाई।

यहां निरीक्षण में नशे से संबंधित कोई मामला सामने नहीं आया, हालांकि कुछ भोजनालयों में स्वच्छता संबंधी कमियां मिलने पर संचालकों को चेतावनी दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में इसकी बिक्री प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी