बच्ची से बलात्कार करने वाले साधु को उम्रकैद, एक लाख जुर्माना

 


हरिद्वार, 18 जून (हि.स.)। अपर जिला जज व फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह ने छह वर्षीय मासूम बच्ची से बलात्कार करने के मामले में आरोपित साधु सीताराम उर्फ रामदास को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने साधु को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि नौ फरवरी 2024 की शाम कनखल क्षेत्र में एक मासूम बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और अपने पिता को बताया कि जब वह घर के बाहर खेल रही थी, तो आरोपी साधु उसको चीज दिलाने के बहने अपनी कुटिया में ले गया था। जहां बच्ची के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। बच्ची गंभीर हालात में थी और काफी डरी हुई थी।

मासूम बच्ची के पिता ने पुलिस को घटना की सूचना दी थी। सूचना मिलने पर कनखल पुलिस घर पहुंची,जहाँ बच्ची ने पुलिस को सारी आपबीती बताई थी। बच्ची के पिता ने आरोपित सीताराम उर्फ रामदास शिष्य जोगेंद्र दास निवासी तीन नंबर कुआं कनखल के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था।

घटना वाले दिन ही देर रात पुलिस ने आरोपी साधु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने साधु के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।

विशेष कोर्ट ने आरोपित साधु को आजीवन सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को मानसिक , शैक्षिक व शारीरिक प्रतिकर के रूप में सात लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला