फल्दाकोट में खुला विधिक सेवा केंद्र, ग्रामीणों को मिलेगी मुफ्त कानूनी मदद
पौड़ी गढ़वाल, 07 अक्टूबर (हि.स.)। विकासखंड कोट के ग्राम फल्दाकोट में बुधवार को ग्रामीणों को सुलभ और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। केंद्र के माध्यम से ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों, विधिक प्रावधानों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नाज़िश कलीम ने ग्रामीणों को केंद्र की कार्यप्रणाली और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को न्याय तक आसान पहुंच दिलाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। फल्दाकोट में स्थापित केंद्र भी नालसा विधिक सेवा केंद्र योजना, 2010 के तहत संचालित होगा।
उन्होंने ग्रामीणों को नालसा की टोल फ्री विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी कानूनी सहायता या मार्गदर्शन के लिए इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।
रिटेनर अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह रावत ने निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया, लोक अदालत, मध्यस्थता तथा विभिन्न विधिक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।
केंद्र के माध्यम से महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और आर्थिक-सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों समेत अन्य पात्र लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर संबंधित विधिक संस्थाओं के समन्वय से आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
इस अवसर पर ग्राम प्रधान सुशीला देवी, पूर्व ग्राम प्रधान पंकज, अधिकार मित्र गिरीश बलूनी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / कर्ण सिंह