पुराने होटल-रिसॉर्ट का पंजीकरण नवीनीकरण अनिवार्य

 


नैनीताल, 12 अगस्त (हि.स.)। उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होने के बाद जनपद में पूर्व से संचालित उन सभी होटल और रिसॉर्ट संचालकों के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जिनके पांच वर्षीय पंजीकरण की अवधि 5 जून 2026 को पूरी हो चुकी है। निर्धारित अवधि में नवीनीकरण नहीं कराने पर संबंधित संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ति चन्द्र आर्य ने बताया कि 5 जून 2026 के शासनादेश के क्रम में लागू नई नियमावली के तहत संबंधित होटल और रिसॉर्ट संचालक विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण अथवा नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले संस्थानों पर पंजीकरण नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए होटल और रिसॉर्ट संचालक जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, नैनीताल से संपर्क कर सकते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी