चेक बाउंस में तीन माह की सजा, साढ़े पांच लाख का जुर्माना

 


हरिद्वार, 23 दिसंबर (हि.स.)। उधार ली गई धनराशि वापिस नही लौटाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित कुमार पांडेय ने आरोपित युवक संजय को दोषसिद्ध पाते हुए तीन माह की कैद व पांच लाख 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अधिवक्ता संदीप कुमार के अनुसार फेरुुुपुर रामखेड़ा निवासी मनोज कुमार के पास फरवरी 2018 में सुभाष नगर निवासी संजय कुमार आया और अपनी घरेलू आवश्यकता बताते हुए साढ़े पांच लाख रुपये की मांग की। जिसपर शिकायतकर्ता मनोज कुमार ने अच्छे संबध होने के चलते साढ़े चार लाख रुपये नगद उधार दे दिए थे। जब मनोज कुमार ने आरोपित से तय अवधि में अपने पैसे लौटाने की मांग की तो संजय कुमार ने उसे एक चेक हस्ताक्षर कर दिया। मनोज कुमार ने उक्त चेक को भुगतान के लिए अपने बैंक खाते में प्रस्तुत किया, तो बैंक ने खाते में अपर्याप्त धनराशि होने की टिप्पणी के साथ उक्त चेक वापिस लौटा दिया था।

इसके बाद मनोज कुमार ने लीगल नोटिस भेजा,फिर भी धनराशि अदा ना करने पर शिकायतकर्ता ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने आरोपित संजय कुमार को तीन महीने की कैद के साथ साढ़े पांच लाख रुपये जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला