उत्तराखंड में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के संचालन को मंजूरी
Oct 17, 2026, 18:52 IST
देहरादून, 17 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तराखंड शासन ने राज्य कर विभाग की व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को एक वर्ष तक आगे संचालित करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। योजना 19 नवंबर 2026 से 18 नवंबर 2027 तक संचालित की जाएगी।
इस संबंध में सचिव, उत्तराखंड शासन रणवीर सिंह चौहान ने आयुक्त,राज्य कर,उत्तराखंड को पत्र भेजकर स्वीकृति की जानकारी दी है। योजना का उद्देश्य राज्य के पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है।______________
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय