सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुरोला प्रमुख ने संभाला कार्यभार

 

उत्तरकाशी, 05 फ़रवरी (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय दिल्ली के आदेश से सिविल कोर्ट उत्तरकाशी के आदेश को स्थगित करने के बाद पुरोला प्रमुख निशिता शाह ने वीरवार को सितंबर 2025 के बाद कार्यभार संभाला है। जिससे पुरोला विकास खंड में विकास की उम्मीद जग गई है।

बता दें कि उच्चतम न्यायालय न्यायालय ने सिविल जज, सीडि उत्तरकाशी के 24 सितंबर 2025 को पारित अंतरिम आदेश को स्थगित करने का आदेश दिया है। जिसके बाद प्रमुख पुरोला ने पुनः अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वीरवार को जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा जारी आदेश के बाद प्रमुख के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को बहाल कर दिया गया है । प्रमाण पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचली अदालत के अंतरिम आदेश पर रोक लगाए जाने के उपरांत, संबंधित प्रशासनिक आदेशों के अनुसार प्रमुख क्षेत्र पंचायत को पुनः अधिकार सौंपे गए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत स्तर पर विकास कार्यों, वित्तीय स्वीकृतियों एवं प्रशासनिक निर्णयों की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है।

स्थानीय स्तर पर इस घटनाक्रम को क्षेत्र पंचायत के कार्य संचालन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से लंबित विकास कार्यों, बैठकों और योजनाओं के क्रियान्वयन को अब गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, आगे की कार्रवाई न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते प्रमुख क्षेत्र पंचायत को पूर्ववत दायित्व सौंप दिए गए हैं। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रमुख क्षेत्र पंचायत को औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण कराया गया, जिसमें प्रधान संगठन एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

हिन्दुस्थान समाचार / चिरंजीव सेमवाल