अनाधिकृत प्लास्टिक बिक्री व उपयोग पर सख्ती, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
हरिद्वार, 22 फ़रवरी (हि.स.)। पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अनाधिकृत प्लास्टिक की बिक्री व उपयोग और प्लास्टिक अपशिष्ट को कूड़े में फेंकने पर जुर्माने का प्रावधान करते हुए आदेश जारी किया है।
जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जुर्माना आरोपित करने के लिए अधिकृत किया गया है। नगर क्षेत्र में नगर आयुक्त,स्थानीय निकायों के अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी (जो सैनेट्री सुपरवाइजर के पद से नीचे का न हो) को प्लास्टिक अपशिष्ट संबंधी उल्लंघनों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है।
इसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में अनाधिकृत प्लास्टिक की बिक्री व उपयोग और प्लास्टिक अपशिष्ट को कूड़े में फेंकने के मामलों में कार्रवाई के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा विकासखंड स्तर पर सचिव क्षेत्र पंचायत एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को अधिकृत किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और जनहित को ध्यान में रखते हुए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला