मसूरी में तंबाकू बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य, बिना अनुमति बिक्री पर होगी कार्रवाई
मसूरी, 04 अगस्त (हि.स.)। पहाड़ों की रानी मसूरी में अब तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए नगर पालिका से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नगर पालिका परिषद मसूरी ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए नई उपविधि का प्रारूप तैयार किया है।
नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में तैयार की गई ‘नगर पालिका परिषद मसूरी (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि, 2026’ को लागू करने से पहले आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। इसके बाद गजट अधिसूचना जारी होने पर यह नियम प्रभावी होंगे।
नई व्यवस्था के तहत तंबाकू विक्रेताओं को नगर पालिका से वार्षिक लाइसेंस लेना होगा और प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण कराना होगा। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। लाइसेंस के लिए आवेदनकर्ता की आयु कम से कम 18 वर्ष और भारतीय नागरिक होना अनिवार्य होगा। साथ ही आधार कार्ड और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
प्रस्तावित उपविधि में सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान और प्रमुख धार्मिक स्थलों से 100 गज की दूरी के भीतर तंबाकू की दुकानें संचालित करने पर रोक लगाई गई है। स्थायी दुकानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि निर्धारित शर्तों के तहत चिन्हित स्ट्रीट वेंडरों को लाइसेंस दिया जा सकेगा।
उपविधि में तंबाकू नियंत्रण कानून-2003 के प्रावधानों का पालन अनिवार्य किया गया है। दुकानों पर नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने संबंधी चेतावनी बोर्ड लगाना होगा। तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक रहेगी। दुकानों पर माचिस और लाइटर उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं होगी।
प्रस्तावित नियमों में खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम-2019 का पालन भी अनिवार्य होगा।
नई व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति को केवल एक दुकान के लिए एक ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। लाइसेंस का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा और इसे दुकान में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
नियमों के उल्लंघन पर पहले चेतावनी, इसके बाद जुर्माना और बार-बार उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान रखा गया है। बिना लाइसेंस बिक्री करने वालों पर सामग्री जब्ती और प्राथमिकी दर्ज करने तक की कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका ने लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी जोनल अधिकारियों को देने का प्रस्ताव रखा है। आवेदन नगर पालिका कार्यालय में जमा होंगे और जांच के बाद पात्र पाए जाने पर लाइसेंस जारी किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय