आवासीय परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई, पांच स्थानों पर निर्माण सील

 


देहरादून, 21 अक्टूबर (हि.स.)। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने देहरादून में अनधिकृत निर्माण और आवासीय परिसरों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने के मामलों में पांच स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की। प्राधिकरण के अनुसार,इंजीनियर इन्क्लेव फेस-1 में तीन,ईस्ट होप टाउन के लक्ष्मीपुर क्षेत्र में एक और महिमा इन्क्लेव में एक मामले में कार्रवाई की गई।

एमडीडीए के अनुसार,इंजीनियर इन्क्लेव फेस-1 में कृष्णा डेयरी के नाम से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने और रोहित विशाल द्वारा आवासीय परिसर में दुकान चलाए जाने के मामलों में सीलिंग की गई। इसी क्षेत्र में एक अन्य आवासीय परिसर में बिना स्वीकृति परिवर्तन एवं परिवर्धन कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने पर भी कार्रवाई की गई।

प्राधिकरण की टीम ने ईस्ट होप टाउन के लक्ष्मीपुर, प्रेमनगर क्षेत्र में मयूर द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाई जा रही दो व्यावसायिक दुकानों को सील किया। वहीं, महिमा इन्क्लेव के लेन नंबर-दो, केहरी गांव में कुन्दन सिंह द्वारा स्टिल्ट सहित तीन मंजिलों पर बनाए जा रहे हॉस्टल के निर्माण को भी सील किया गया। प्राधिकरण के अनुसार इस मामले में स्वीकृत मानचित्र से विचलन और भवन के उपयोग में बदलाव पाया गया था।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण, भू-उपयोग के नियमों के उल्लंघन और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है।

प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। उन्होंने भवन स्वामियों और प्रतिष्ठान संचालकों से निर्माण से पहले आवश्यक अनुमति लेने और स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित भू-उपयोग के अनुरूप ही निर्माण एवं संचालन करने की अपील की।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय