अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए की कार्रवाई, 40-50 बीघा क्षेत्र सील
देहरादून, 11 सितंबर (हि.स.)। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने बद्रीपुर, धर्मावाला और हरबर्टपुर क्षेत्र में बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के करीब 40-50 बीघा भूमि पर की जा रही कथित अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्थल को सील कर दिया।
एमडीडीए के अनुसार, समीर कुरैशी/भू-स्वामी की ओर से प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए बिना बड़े भू-भाग में प्लॉटों का चिन्हीकरण किया जा रहा था। शिकायत और निरीक्षण के बाद प्राधिकरण ने प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार वाद दायर किया। सुनवाई और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीलिंग की कार्रवाई की।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति प्लॉटिंग और विकास कार्यों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे मामलों में त्वरित जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के प्लॉटिंग करना नियमों का उल्लंघन है। प्राधिकरण की टीमें अनधिकृत विकास गतिविधियों की लगातार निगरानी कर रही हैं।
प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि भूखंड खरीदने से पहले संबंधित भूमि और कॉलोनी का स्वीकृत ले-आउट/तलपट मानचित्र और एमडीडीए की स्वीकृतियां जरूर जांच लें।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय