विवाह समारोह में गैस सिलेंडर के लिए शपथ पत्र अनिवार्य, 10 दिन पूर्व आवेदन

 


देहरादून, 06 अप्रैल (हि.स.)। उत्तराखंड में विवाह समारोह के लिए गैस सिलेंडर प्राप्त करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब शादी-विवाह के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक गैस सिलेंडर ही आवंटित किए जाएंगे और इसके लिए 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी उप जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। निर्देशानुसार आवेदकों को शादी का कार्ड, आधार कार्ड और 10 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। आवेदन विवाह तिथि से 10 से 12 दिन पूर्व जिला पूर्ति कार्यालय, देहरादून नगर क्षेत्र एवं संबंधित तहसीलों में करना अनिवार्य किया गया है।

प्रशासन के अनुसार उपलब्ध कराए जाने वाले व्यावसायिक सिलेंडर अस्थायी होंगे, जिन्हें उपयोग के बाद संबंधित गैस एजेंसी को वापस करना होगा। जनपद में अब तक 75 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। गैस एजेंसियों को अपने कुल स्टॉक का 10 प्रतिशत हिस्सा इस व्यवस्था के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

छोटे दुकानदारों, विद्यार्थियों और श्रमिकों को गैस की कमी से राहत देने के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। तेल कंपनियों को व्यावसायिक और छोटे सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इधर, एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए गठित क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) द्वारा लगातार प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम देहरादून क्षेत्र में अभियान के दौरान चार घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।

जिला प्रशासन के अनुसार कंट्रोल रूम में गैस आपूर्ति से संबंधित 13 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को जिले में 13,388 उपभोक्ताओं को घरेलू तथा 807 उपभोक्ताओं को व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई। वर्तमान में 16,767 घरेलू और 4,442 व्यावसायिक गैस सिलेंडर स्टॉक में उपलब्ध हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय