नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में दोषी करार, एक साल की सजा

 




हरिद्वार, 20 मई (हि.स.)। घर में घुसकर नाबालिग लड़की से अश्लील हरकतें करने व विरोध करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष जज व अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने आरोपित नितिन को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने नितिन को एक वर्ष की कैद व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 13 जून 2021 की शाम साढ़े सात बजे श्यामपुर क्षेत्र के गांव में रहने वाला नितिन पीड़ित लड़की के घर में घुस आया था। उस समय घर पर पीड़ित लड़की की दो बहनों के सामने आरोपी युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा था। यही नहीं, आरोपित युवक ने लड़की को शादी करने से मना करने पर अश्लील शब्दो का इस्तेमाल किया था। तभी घर पर पहुंची लड़की की माता को जान से मारने की धमकी देकर आरोपित वहां से भाग गया था। लड़की के पिता ने आरोपित नितिन पुत्र अनिल भट्ट निवासी गाजी वाली थाना श्यामपुर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस की ओर सेे नितिन के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करने के साथ, सरकारी पक्ष ने गवाही में नौ गवाह पेश किए।

कोर्ट ने नितिन को एक वर्ष की कैद व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला