मासूम से अश्लील हरकत करने वाले को पांच साल की कैद
हरिद्वार, 21 सितंबर (हि.स.)। तीन वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट व एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपित चालक अजीत को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि घटना 21 जनवरी 2022 की है। पथरी थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री परिसर में तीन वर्षीय बच्ची खेल रही थी। शाम को आरोपी अजीत पुत्र रामवीर निवासी ग्राम राठ बिलसंडा, थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत (यूपी) छोटा हाथी वाहन लेकर फैक्ट्री में आया था। बच्ची के पिता और अन्य कर्मी वाहन में माल लोड करने लगे, तभी चालक ने मासूम को गोद में बैठाकर अश्लील हरकतें शुरू कर दीं।
मौके पर मौजूद फैक्ट्री कर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पथरी पुलिस ने बच्ची के पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। तब से आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था।
मुकदमे के दौरान सरकारी पक्ष ने 9 गवाह पेश कर अपराध साबित किया। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और जेल भेजने के आदेश दिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला