खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर दो दुकानदारों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना

 

नई टिहरी, 15 जुलाई (हि.स.)। टिहरी जिले के मुनिकीरेती क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के दो मामलों में न्याय निर्णायक अधिकारी की अदालत ने दो प्रतिष्ठानों पर कुल 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र नेगी की अदालत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के दौरान पाया गया कि संबंधित प्रतिष्ठानों में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने वाली खाद्य सामग्री का विक्रय किया जा रहा था।

अदालत ने एक प्रतिष्ठान पर 10 हजार रुपये तथा दूसरे पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही दोनों प्रतिष्ठान संचालकों को भविष्य में खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करने के निर्देश दिए। अदालत ने चेतावनी दी कि दोबारा अनियमितता पाए जाने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय