हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, 18 खाद्य नमूने अधोमानक मिले
हरिद्वार, 15 अक्टूबर (हि.स.)। त्योहारी सीजन और चारधाम यात्रा के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने हरिद्वार में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। 83 खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच में 18 अधोमानक पाए गए, जिन्हें मौके पर नष्ट कराया गया। छह विधिक नमूने प्रयोगशाला भेजे गए, जबकि मानकों के उल्लंघन पर चार मामलों में न्यायालय में वाद दायर किए गए।
खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी के नेतृत्व में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने ज्वालापुर के कटहरा बाजार, अनाज मंडी, जटवाड़ा पुल, कृष्णानगर कनखल, शिवमूर्ति चौक और मायापुर में प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। कुट्टू आटा के तीन, बादाम, किशमिश और गाय के दूध का एक-एक नमूना जांच को भेजा गया।
निरंजनी अखाड़ा रोड, मायापुर स्थित होटल गंगा किनारे के निरीक्षण में किचन अस्वच्छ पाया गया। प्रतिष्ठान बिना खाद्य लाइसेंस संचालित हो रहा था। भंडारण और निर्माण अस्वच्छ परिस्थितियों में हो रहा था। प्रबंधन पेयजल व खाद्य जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड, कर्मचारियों का मेडिकल परीक्षण और प्रशिक्षण दस्तावेज भी नहीं दिखा सका। इस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत चालानी कार्रवाई की गई। उक्त उल्लंघन में अधिकतम 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
सचल प्रयोगशाला से शिवमूर्ति चौक, जस्साराम रोड और गुजराती गली में रेस्टोरेंट, ढाबों, मिठाई और परचून दुकानों की जांच हुई। दूध एवं दुग्ध उत्पाद के नौ, तेल-घी के 12, अनाज उत्पाद के तीन, मिठाई के 14 और मसालों के 45 नमूने जांचे गए। इनमें दूध उत्पाद के दो, मिठाई के चार और मसालों के 12 नमूने अधोमानक मिले।
अधोमानक पनीर बिक्री पर एक होटल संचालक और एक सप्लायर के खिलाफ, भीमगौड़ा के एक रेस्टोरेंट के खिलाफ और रुड़की में बिना लाइसेंस कारोबार पर एक कारोबारी के खिलाफ अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) न्यायालय में वाद दायर किया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला