खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर 10 प्रतिष्ठानों पर 2.10 लाख रुपये का अर्थदंड

 


नैनीताल, 24 अक्टूबर (हि.स.)। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने सुनवाई के बाद नैनीताल जनपद के 10 प्रतिष्ठानों एवं विक्रेताओं पर कुल 2 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कार्रवाई खाद्य पदार्थों में मिलावट, अधोमानक दूध की बिक्री, कालातीत खाद्य सामग्री का उपयोग और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री सहित विभिन्न अनियमितताओं के मामलों में की गयी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार भीमताल के बोहराकोट स्थित होटल सीक्लूड पर रसोई में गंदगी मिलने, शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य सामग्री को अलग-अलग नहीं रखने और कालातीत मसालों एवं अन्य सामग्री का उपयोग करने पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसी तरह कैंची धाम क्षेत्र के चूल्हा द किचन नाम के रेस्टोरेंट पर कालातीत खाद्य सामग्री का उपयोग करने तथा जललियाकोट आंवलाकोट कोटाबाग क्षेत्र के दूध विक्रेता नीरज जीना पर अधोमानक दूध की बिक्री के मामले में 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त हल्द्वानी के द नाइन्स होटल एंड रेस्टोरेंट पर कालातीत खाद्य सामग्री का उपयोग करने और बड़ा बाजार मल्लीताल नैनीताल स्थित गुलाटी गिफ्ट हाउस पर विभाग को मिथ्या एवं भ्रामक सूचना देकर खाद्य कारोबार करने तथा कालातीत खाद्य सामग्री रखने पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त हल्द्वानी के रैकॉन कैफे पर अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री से व्यंजन तैयार कर बेचने, कुमाऊं झटका चिकन शॉप निकट प्रेम टॉकीज हल्द्वानी पर अस्वच्छ परिस्थितियों में चिकन एवं मटन बेचने तथा प्रतिष्ठान में गंदगी, मल्लीताल नैनीताल के शिवा रेस्टोरेंट पर अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री तथा हल्द्वानी के दूध विक्रेता साबिर निवासी ग्राम चौसला हल्द्वानी पर अधोमानक गाय के दूध के संग्रहण एवं बिक्री के मामले में 15-15 हजार एवं आरजे बेकर्स छड़ायल चौराहा हल्द्वानी पर अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री के मामले में 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी