डायग्नोस्टिक सेंटरों पर सख्ती, मानक पूरे होने पर ही मिलेगी अनुमति
देहरादून, 09 अप्रैल (हि. स.)। जिला प्रशासन ने गुरुवार काे जिले में संचालित एवं प्रस्तावित अल्ट्रासाउंड और रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटरों के पंजीकरण व नवीनीकरण को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनसुरक्षा मानकों के पूर्ण अनुपालन के बिना किसी भी सेंटर को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रशासन की ओर पिछले छह माह से केवल उन्हीं सेंटरों को पंजीकरण व नवीनीकरण दिया जा रहा है जो निर्धारित मानकों पर खरे उतर रहे हैं। सभी अस्पतालों व डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010, पीसीपीएनडीटी एक्ट व बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है।
पंजीकरण के लिए भवन सुरक्षा, फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण, सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी जरूरी होगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले सेंटर, क्लीनिक व अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय