बच्ची से छेड़छाड़ पर पुजारी को पांच साल की कैद

 


हरिद्वार, 09 सितंबर (हि.स.)। दस वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह की अदालत ने मंदिर के पुजारी प्रेम प्रकाश शर्मा को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को मानसिक एवं सामाजिक क्षति के लिए 20 हजार रुपये की राशि दिए जाने के भी आदेश दिए हैं।

शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 14 जून 2023 की शाम महिला घरेलू सामान खरीदने गई थी। इस दौरान उसकी 10 वर्षीय बेटी पास स्थित हनुमान मंदिर चली गई। रात करीब 10 बजे महिला घर लौटी तो बच्ची ने बताया कि मंदिर के पुजारी प्रेम प्रकाश शर्मा ने उसे पकड़कर उसके कपड़े उतारने और अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। बच्ची किसी तरह वहां से भागकर घर पहुंची।

इसके बाद महिला ने पुजारी प्रेम प्रकाश शर्मा पुत्र वेद प्रकाश, निवासी हनुमान वाटिका, सर्वानंद पुल, लालजीवाला के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया। शिकायत में आरोपी और उसके परिचितों पर महिला तथा उसके रिश्तेदारों के साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए गए थे।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह अदालत में पेश किए गए। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला