गांजे के साथ पकड़े गए आरोपित को तीन साल की कठोर कैद
हरिद्वार, 27 अक्टूबर (हि.स.)। नौ किलो गांजा रखने के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपित नंद किशोर को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 7 सितंबर 2019 को एसटीएफ उत्तराखंड में तैनात उपनिरीक्षक प्रियंका भारद्वाज अपनी टीम के साथ हरिद्वार में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए गश्त पर थीं। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि चंडी चौक के पास देहरादून रोड पर सड़क किनारे एक महिला और पुरुष के पास गांजा है।
सूचना पर पुलिस टीम ने चंडीघाट चौक के पास चेकिंग के दौरान एक महिला और पुरुष को पकड़ लिया। सीओ सिटी अभय सिंह की मौजूदगी में तलाशी लेने पर पकड़े गए व्यक्ति नंद किशोर पुत्र सुरेश निवासी शहादतगंज जिला लखनऊ हाल निवासी ब्रह्मपुरी हरिद्वार के कब्जे से अलग-अलग बैगों में रखे बंडलों से कुल 9 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ था।
अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी नंद किशोर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला