गांजा बेचने के आरोपित को 3 वर्ष की कैद व 20 हजार का जुर्माना

 


हरिद्वार, 01 जुलाई (हि.स.)।

गांजे के साथ पकड़े गए व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राकेश कुमार सिंह ने दोषी करार दिया है।विशेष कोर्ट ने आरोपित को तीन वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 30 जनवरी 2018 को कोतवाली ज्वालापुर में तैनात उप निरीक्षक नितेश शर्मा गश्त पर थे। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि लालमंदिर के पास एक युवक गांजा बेच रहा है। जिसपर एसआई नितेश शर्मा नारकोटिक्स सेल के पुलिस कर्मियो और मुखबिर को साथ लेकर आर्यनगर में बजाज शोरूम फ्लाईओवर पहुंचे और आरोपित पंकज शर्मा पुत्र लप्पा राम निवासी लाल मंदिर कॉलोनी ज्वालापुर को गांजा बेचते हुए पकड़ लिया था। नारकोटिक्स अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पंकज शर्मा को जेल भेज दिया था।

मुकदमे के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही में छह गवाह पेश किए गए। अदालत ने पंकज शर्मा को तीन वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला