दहेज उत्पीड़न में पति और सास को 6-6 माह की कैद, 9 हजार जुर्माना
हरिद्वार, 09 अक्टूबर (हि.स.)। दहेज प्रताड़ना और मारपीट के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित जोशी की अदालत ने पति और सास को दोषी करार देते हुए 6-6 माह की कैद और 9-9 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शिकायतकर्ता सोनिया ने कोर्ट में बताया था कि उसका विवाह 2014 में अमित कुमार पुत्र स्व. घनश्याम निवासी नेहरू मार्केट, डाकपत्थर, देहरादून के साथ कनखल स्थित एक बैंक्वेट हॉल में हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद से ही पति अमित, सास सरोज और ननद कम दहेज व ऑल्टो कार न लाने का ताना देकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।
शिकायत के अनुसार गर्भावस्था के दौरान भी उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया गया और धमकी दी गई। मायके पक्ष और भाई रोहित के समझाने के बाद भी ससुराल पक्ष का रवैया नहीं बदला। अंत में पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली।
मामले में शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पति और सास को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला