चेक बाउंस मामले में आरोपित को दो माह की कैद, 4.50 लाख का जुर्माना
हरिद्वार, 07 अप्रैल (हि.स.)। चेक बाउंस के एक मामले में एसीजेएम विभा यादव की अदालत ने मंगलवार को आरोपित राजीव भसीन को दोषी करार देते हुए दो माह के कारावास और चार लाख 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि ने अदालत में शिकायत दायर कर बताया कि कनखल निवासी राजीव भसीन ने कंपनी से एक ट्रक फाइनेंस कराया था। बकाया किस्तों और ऋण अदायगी के लिए आरोपी ने कंपनी को चार लाख 13 हजार 918 रुपये का चेक दिया था।
जब कंपनी ने चेक को बैंक में प्रस्तुत किया, तो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक अनादृत हो गया। इसके बाद कंपनी की ओर से आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा गया, लेकिन निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया।
मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने जुर्माने की राशि में से चार लाख 45 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में शिकायतकर्ता कंपनी को देने और शेष पांच हजार रुपये सरकारी खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला