टनकपुर में 265 विद्यार्थियों को सुरक्षित बचपन के प्रति किया जागरूक, पॉक्सो कानून और साइबर सुरक्षा की दी जानकारी

 


चंपावत, 28 अक्टूबर (हि.स.)। बच्चों को यौन शोषण, साइबर अपराध और अन्य तरह के उत्पीड़न से बचाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से टनकपुर क्षेत्र के दो स्थानों पर जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के तहत आयोजित कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, पॉक्सो कानून और जरूरत पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के तरीकों की जानकारी दी गई।

अभियान के प्रथम चरण में 26 से 31 अक्टूबर तक चल रहे कार्यक्रम के तहत एमडीएम एजुकेशनल सोसायटी, ककराली गेट में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीता चंद और प्रबंधक धर्मेंद्र चंद की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का संचालन पीएलबी अजय गुरुरानी ने किया। पीएलबी दिग्विजय सिंह, कुंवर सिंह भंडारी और राधिका अधिकारी ने विद्यार्थियों को यौन उत्पीड़न से बचाव, गुड टच-बैड टच, डिजिटल सुरक्षा और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। शिविर में करीब 265 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।

विद्यार्थियों को बताया गया कि बच्चों के साथ यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 और इसके 2019 के संशोधन के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। किसी संकट की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस आपातकालीन नंबर 112, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और नालसा की कानूनी सहायता हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। बच्चों को बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका से भी अवगत कराया गया।

दूसरी पाली में राजकीय प्राथमिक विद्यालय और राजकीय माध्यमिक विद्यालय आमबाग में संयुक्त शिविर आयोजित किया गया। इसमें पुलिस उपनिरीक्षक सुखपाल सिंह, हेड कांस्टेबल सीमा यादव और चाइल्ड हेल्पलाइन की भावना सहित पीएलबी अजय गुरुरानी, किरण गहतोड़ी, कुंवर सिंह भंडारी और दिग्विजय सिंह तड़ागी ने विद्यार्थियों को जागरूक किया। दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षक भी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / राजीव मुरारी