उत्तर प्रदेश के युवक सहित चार पर दुष्कर्म व धोखाधड़ी का मुकदमा
नैनीताल, 02 जुलाई (हि.स.)। नैनीताल निवासी एक युवती की शिकायत पर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के एक युवक सहित चार लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म, धोखाधड़ी, जबरन धनराशि वसूलने तथा जान से मारने की धमकी देने सहित विभिन्न गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यायालय के आदेश पर तल्लीताल कोतवाली पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल निवासी युवती ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद की धामपुर तहसील निवासी पीयूष श्रीवास्तव ने उसके साथ दुष्कर्म किया तथा धोखाधड़ी कर उसका उत्पीड़न किया। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपित और उसके परिजनों ने उससे जबरन धनराशि वसूली तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। न्यायालय के निर्देश के बाद तल्लीताल कोतवाली पुलिस ने पीयूष श्रीवास्तव, उसके पिता गिरीश श्रीवास्तव, माता साधना श्रीवास्तव तथा वीरेंद्र चौधरी के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार मामला लगभग दो वर्ष पुराना बताया जा रहा है और इसकी परिस्थितियों की विस्तृत जांच की जा रही है। तल्लीताल कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह ने बताया कि आरोपितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दुष्कर्म, धोखाधड़ी, जानबूझकर अपमान, आपराधिक धमकी तथा अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रकरण न्यायालय के आदेश पर पंजीकृत किया गया है। विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेजों तथा संबंधित पक्षों के बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी