नैनीताल में हुई होटल कर्मी के दो हत्यारोपितों की जमानत याचिका खारिज

 


नैनीताल, 22 मई (हि.स.)। नैनीताल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने हत्या के दो आरोपित रोहित सिंह बिष्ट और कमल सिंह बिष्ट की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों आरोपितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238 एवं 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज है।

अभियोजन के अनुसार अल्मोड़ा जनपद के देवलीखेत निवासी बाला दत्त उपाध्याय ने 27 अप्रैल 2026 को थाना तल्लीताल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका होटल कर्मी भाई दिनेश उपाध्याय गत 22 अप्रैल को रोहित बिष्ट के साथ नैनीताल घूमने गया था। वहां उसकी मुलाकात कमल सिंह बिष्ट और एक अन्य रोहित बिष्ट से हुई। इसके बाद से दिनेश का परिवार से संपर्क टूट गया। 23 अप्रैल को होटल प्रबंधक भावेश पांडे ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में कमल सिंह बिष्ट ने स्वीकार किया कि तीनों आरोपितों और दिनेश के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने मारपीट कर दिनेश को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। इसके बाद मृतक का शव सड़क से लगभग 90 मीटर नीचे बरामद हुआ। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज में मृतक आरोपितों के साथ दिखाई दे रहा है तथा घटना के बाद भी आरोपित होटल आते-जाते दिखे हैं। कॉल डिटेल से भी घटना से पहले और बाद में आरोपितों के बीच बातचीत की पुष्टि हुई है। अभियोजन ने यह भी बताया कि कमल सिंह की निशानदेही पर शव बरामद किया गया तथा पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक ने सिर की गंभीर चोट को मृत्यु का कारण बताया, जो सामान्य गिरने से संभव नहीं थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपितों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी