जानलेवा हमले में चार दोषियों को सात-सात वर्ष का कारावास
हरिद्वार, 22 अक्टूबर (हि.स.)। पथरी थाना क्षेत्र में जमीनी रंजिश को लेकर पिता-पुत्रों पर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने चार आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने आरोपित मांगेराम, बोबीराम, राजकुमार पुत्रगण हरबंश शाह व राहुल पुत्र मांगेराम, निवासीगण ग्राम फूलगढ़, थाना पथरी, जनपद हरिद्वार को भा.दं.सं. की धारा 308/34 व अन्य सुसंगत धाराओं में दोषसिद्ध पाया।
न्यायालय ने चारों दोषियों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 8,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि वाद के अनुसार वर्ष 2018 में वादी संतराम पुत्र हरबंशा शाह अपने पुत्रों अनिल व लोकेश के साथ अपनी भूमि पर नींव की खुदाई करा रहा था। उसी दौरान अभियुक्तगण फावड़ा, लाठी-डंडों से लैस होकर आए और जान से मारने की नीयत से वादी व उसके पुत्रों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभियुक्तों ने गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी भी दी।
इस मामले में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 साक्षियों को परीक्षित कराया गया। साक्ष्य व पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी मानते हुए उक्त दंडादेश पारित किया।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला