सुरक्षित बचपन अभियान शिविर में विद्यार्थियों को दी कानूनी जानकारी

 


नई टिहरी, 28 अक्टूबर (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर जिला मुख्यालय के आल सेंट्स कान्वेंट स्कूल में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम सहित कई कानूनी जानकारी दी गई।

बुधवार को शिविर का जिला जज नितिन शर्मा ने शुभारंभ किया। उन्होंने पॉक्सो एक्ट सहित साइबर क्राइम और बाल अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। कहा कि सुरक्षित बचपन अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण एवं दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

शिक्षकों से अपील की कि वे बच्चों की बातों को गंभीरता से सुनें और उन्हें ऐसा सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। जिला जज ने छात्रों के सवालों का जवाब भी दिया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दयाराम ने विद्यार्थियों व शिक्षकों को आपातकालीन सहायता व शिकायत दर्ज कराने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी ज्योति पटवाल ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा व सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर कानूनी जानकारी दी।

शिविर में रिटेनर अधिवक्ता राजपाल मियां, प्रिंसिपल सिस्टर दीपांडो, विक्रम सिंह कठैत, सुखदेव बहुगुणा आदि मौजूद थे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश रतूड़ी