पत्नी की हत्या में पति को सात साल की कठोर सजा
नैनीताल, 29 अप्रैल (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक युवक को पत्नी की हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुए सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी है। दोषी युवक ने शादी के करीब एक माह 26 दिन बाद ही पत्नी को घुमाने के बहाने नैनीताल लाकर उसका गला घोंटा और फिर उसे खाई में फेंककर दिया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के अनुसार 15 जनवरी 2018 की शाम नैनीताल-भवाली मोटर मार्ग पर भूमियाधार के पास खाई से तमन्ना नाम की महिला को गंभीर रूप से घायल अवस्था में बरामद किया गया था। उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गयी थी। उसकी शादी 19 नवंबर 2017 को सद्दाम पुत्र उमर मोहम्मद निवासी फतेहपुर अट्टा, नोएडा के साथ हुई थी। शादी में तमन्ना के परिजनों ने अभियुक्त की मांग के अनुसार तीन कारें, 50 लाख रुपये से अधिक के सोने के जेवरात व 5 लाख 51 हजार रुपये दहेज के रूप में नकद दिये थे। बताया गया है कि युवक ने स्वयं को एम्स में चिकित्सक बताकर इतना दहेज लिया था। हालांकि शादी के तुरंत बाद अभियुक्त सद्दाम दिये गये दान-दहेज से संतुष्ट नहीं था और दहेज में 25-30 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग कर तमन्ना को तंग व परेशान करने लगा था। इस कारण 15-20 दिन बाद ही तमन्ना ससुराल से अपनी बड़ी बहन रूकसाना के घर आकर रहने लगी थी। इसके बाद सद्दाम 28 दिसंबर को तमन्ना को बहलाकर अपने घर ले गया और इसके बाद तमन्ना को 12 जनवरी 2018 की शाम को नैनीताल घुमाने के बहाने लाया। 15 जनवरी को उसकी हत्या कर दी। 16 जनवरी को तमन्ना के भाई आसिफ खान निवासी लोनिवि नोएडा ने शव की शिनाख्त की और तल्लीताल थाने में तमन्ना के पति सद्दाम के विरुद्ध शिकायत दर्ज करायी।
अधिवक्ता शर्मा ने अभियोजन की ओर से आरोप साबित करने के लिए न्याायालय में 11 गवाह पेश किये। ठोस साक्ष्यों के आधार पर जिला न्यायालय ने सद्दाम को पत्नी तमन्ना की हत्या के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा-304 बी के अंतर्गत दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनायी।
हिन्दुस्थान समाचार/नवीन जोशी/सत्यवान/वीरेन्द्र