रुड़की मां-बेटी दुष्कर्म मामला, पांच दोषियों को उम्रकैद, 4 साल बाद न्याय

 




हरिद्वार, 17 सितम्बर (हि.स.)। रुड़की के बहुचर्चित मां-बेटी सामूहिक दुष्कर्म मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चार दोषियों पर दो-दो लाख और पांचवें पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। चार साल बाद पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिला है। सभी दोषी किसान संगठन से जुड़े थे।

घटना 24 जून 2022 की रात की है। सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि कलियर निवासी महिला और उसकी 6 साल की बेटी के साथ कार सवारों ने दुष्कर्म किया है। जांच में सामने आया कि बाइक सवार महक सिंह उर्फ सोनू महिला को कलियर छोड़ने के बहाने सोलानी पार्क ले गया और बच्ची से दुष्कर्म किया। इसी दौरान कार से चार लोग वहां पहुंचे और मां-बेटी को जबरन कार में डालकर कोर कॉलेज से मंगलौर जाने वाले रास्ते पर खेत में ले गए। वहां मां से खेत में और 6 साल की बेटी से कार में सामूहिक दुष्कर्म कर दोनों को रास्ते में फेंक कर फरार हो गए। बच्ची को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सजा पाने वाले आरोपित- महक सिंह उर्फ सोनू निवासी इमलीखेड़ा, कलियर, राजीव उर्फ विक्की निवासी बेलड़ा थाना भोपा मुजफ्फरनगर, सोनू तेजियान निवासी सहारनपुर, सुबोध और जगदीश निवासी भोपा मुजफ्फरनगर।

स्पर्म बना अहम सबूत-इस मामले में बच्ची के कपड़ों पर मिला स्पर्म ठोस सबूत बना। पुलिस ने फोरेंसिक जांच कराई जिसमें आरोपियों का अपराध पुख्ता हुआ।

200 सीसीटीवी से हुआ खुलासा- तत्कालीन एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत और एसपी देहात प्रमेंद्र डोबाल ने खुद मोर्चा संभाला। चंद्रशेखर चौक के कैमरे में लाल शर्ट पहने बाइक सवार पर शक हुआ। महिला से शिनाख्त के बाद महक सिंह पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर किसान संगठन का झंडा लगी अल्टो कार ट्रेस हुई। पुलिस ने रुड़की से मुजफ्फरनगर-मेरठ तक 200 से अधिक सीसीटीवी खंगाले। कार राजीव के नाम रजिस्टर्ड मिली।

जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी और विवेक कुश ने बताया कि पुलिस ने 2 माह में 22 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपितों ने नशे में वारदात कबूल की थी।

आर्थिक सहायता के निर्देश- कोर्ट ने महक सिंह की जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत और अन्य चार की जुर्माना राशि से 75-75 हजार रुपये पीड़िता को देने तथा मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक क्षति के लिए पांच लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता देने के निर्देश दिए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला