पॉक्सो एक्ट में दोषी को 24 साल की कठोर सजा

 

नई टिहरी, 13 अगस्त (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन शर्मा की अदालत ने एक अभियुक्त नूर आलम को धारा 5 (एल) और धारा-6 पोक्सो अधिनियम में 24 वर्ष सश्रम कारावास और दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को दो वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि वीरवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है। बताया कि इस अर्थदंड की धनराशि में से 1.5 लाख रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाएगी। यह धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता से अलग होगी। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार पीड़िता को तीन लाख रुपये के रूप में प्रतिकर दें। यह प्रतिकर की धनराशि निर्णय की तिथि से 30 दिनों में पीड़िता के बचत खाते में जमा कराई जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश रतूड़ी